आधार+पँन लिंक है या नहि, चेक करे मोबाईल पर..आसान तरीका ; पैन और आधार को लिंक करना क्यों अनिवार्य है? आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बेहद जरूरी है। यदि आप 31 दिसंबर तक ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Deactivate) हो सकता है। एक बार पैन कार्ड बंद हो जाने पर आप बैंकिंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाएंगे, जैसे नया बैंक खाता खोलना, आईटीआर (ITR) फाइल करना या डीमैट अकाउंट ओपन करना। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए समय सीमा के भीतर लिंक करना अनिवार्य है।
लिंक स्टेटस चेक करने की ऑनलाइन प्रक्रिया आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं, यह जानने के लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाना होगा। वहां आपको ‘Quick Links’ सेक्शन में ‘Link Aadhaar Status’ का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा। जानकारी भरने के बाद ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन पहले से लिंक है या नहीं।



















