एक SMS और हो जाएगा पँन आधार से लिंक..! आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अब एक अनिवार्य प्रक्रिया बन गई है, जिसके बिना वित्तीय कार्यों को पूरा करना लगभग असंभव है। यदि आपने अभी तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, तो आपके पास 31 दिसंबर तक का समय है इसे मुफ्त में करने का। इसके बाद लिंक करने पर आपको शुल्क या जुर्माना देना पड़ सकता है। सरकार के इस नियम का मुख्य उद्देश्य वित्तीय पारदर्शिता लाना और कर चोरी को रोकना है।
यदि आप समय सीमा के भीतर इन दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं करते हैं, तो आपको कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पैन कार्ड के निष्क्रिय होने की स्थिति में आपका आईटीआर (ITR) रिफंड रुक सकता है और आपको अगले साल टैक्स रिटर्न भरने में परेशानी आएगी। इसके अलावा, बैंक खाता खोलने, डेबिट या क्रेडिट कार्ड बनवाने और टीडीएस (TDS) के उच्च दरों पर कटने जैसी वित्तीय बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं।



















