पैन और आधार को लिंक करना क्यों है जरूरी? भारत सरकार के नियमों के अनुसार, अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अब अनिवार्य हो गया है। यदि आप 31 दिसंबर तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Deactivated) हो जाएगा। पैन कार्ड के निष्क्रिय होने पर आपको कई वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आप नया बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे, आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर सकेंगे और डीमैट अकाउंट या बड़े वित्तीय लेनदेन करने में भी बाधा आएगी। इसलिए समय रहते इसे लिंक करना ही समझदारी है।
लिंक करने का शुल्क और स्टेटस कैसे चेक करें? कई लोगों को लगता है कि यह प्रक्रिया अभी भी मुफ्त है, लेकिन अब पैन-आधार लिंक करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित 1000 रुपये का शुल्क देना अनिवार्य है। स्टेटस चेक करने के लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (e-filing portal) पर जाना होगा। वहां ‘Link Aadhaar Status’ के विकल्प पर क्लिक करके अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें। यदि वहां ‘Your PAN is already linked’ का संदेश आता है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।



















